कोर्ट ऑफ ऑनर (मानसभा)
कोर्ट ऑफ ऑनर (मानसभा)-
- इसके सदस्य दल नायक, सहा. दल नायक व टोली नायक होते हैं।
- इनमें कोई एक सभापति (मान सभा अध्यक्ष) व एक सचिव के रूप में कार्य करता है।
- सैकिंड को भी सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है।
- स्काउटर/गाइडर परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं।
- मानसभा के कार्य हैं
- गतिविधियों की योजना बनाना,
- कार्यों की अनुमति आन्तरिक, वित्तीय व अनुशासन संबंधी मामले पर विचार करना।