कोर्ट ऑफ ऑनर (मानसभा)
कोर्ट ऑफ ऑनर (मानसभा)-
इसके सदस्य दल नायक, सहा. दल नायक व टोली नायक होते हैं। इनमें कोई एक सभापति (मान सभा अध्यक्ष) व एक सचिव के रूप में कार्य करता है। सैकिंड को भी सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है।स्काउटर/गाइडर परामर्शदाता के रूप में…
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